राजधानी दिल्ली में फर्म पर स्टेट बैंक से 200 करोड़ की धोखाधड़ी, FIR दर्ज़, जानिए पूरा मामला

केंद्रीय जांच एजेंसी ने भारतीय स्टेट बैंक का 200 करोड़ रुपये का कर्ज नहीं चुकाने के मामले में दिल्ली स्थिति कंपनी एपल नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है। अधिकारियों ने कहा कि स्टेट बैंक ने आरोप लगाया है कि आंध्र प्रदेश के कड्डपा में अपने सहायकों के नाम पर लिए गए लीज पर तीन खदानों के माध्यम से लौह अयस्क का कारोबार करने वाली कंपनी कथित तौर पर उसके 200 करोड़ रुपये से ज्यादा के कर्ज को नहीं चुका रही है। इससे बैंक को नुकसान हो रहा है।

राजधानी दिल्ली में फर्म पर स्टेट बैंक से 200 करोड़ की धोखाधड़ी, FIR दर्ज़, जानिए पूरा मामला

अधिकारी ने कहा कि सीबीआइ ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम  कि विभिन्न धाराओं के तहत कंपनी के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आशीष गर्ग और निदेशक अंकित गर्ग तथा एन. जैन को नामजद किया है। स्टेट बैंक को अपनी फोरेंसिक ऑडिट के दौरान इस कथित गड़बड़ी का पता चला था।



वहीं, बृहस्पतिवार को ही दिल्ली से सटे फरीदाबाद के रियल एस्टेट, ज्वैलरी, सिनेमा सहित कई अन्य कारोबार से जुड़ी एसआरएस ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन अनिल जिंदल और निदेशकों के दिल्ली- फरीदाबाद और बेंगलुरु में 19 ठिकानों पर बृहस्पतिवार को सीबीआइ की टीमों ने तलाशी ली। सीबीआइ ने केनरा बैंक की शिकायत पर एसआरएस ग्रुप व उसके निदेशकों के खिलाफ 135.15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। 

इसी मुकदमे की जांच के सिलसिले में सीबीआइ की टीमें फरीदाबाद में सेक्टर-30 स्थित एसआरएस टावर, सेक्टर-12 स्थित एसआरएस मॉल, सेक्टर-65, सेक्टर-11, सेक्टर-9 और सेक्टर-15 में निदेशकों के ठिकानों पर पहुंची। सीबीआइ ने निदेशकों के पारिवारिक सदस्यों से पूछताछ की। प्रत्येक स्थान पर किसी एक प्रमुख व्यक्ति के बयान कलमबद्ध किए। कुछ दस्तावेज भी टीमें साथ लेकर गई हैं। इसकी जांच भी की जा रही है।


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